अपोस्टिल
भारत हेग अपोस्टिल कन्वेंशन, 1961 का सदस्य है। अपोस्टिल किया गया दस्तावेज़ कन्वेंशन के सभी सदस्य देशों में स्वीकार्य है। जन्म/मृत्यु/विवाह प्रमाण-पत्र, हलफ़नामे और पावर ऑफ़ अटॉर्नी जैसे निजी दस्तावेज़ों पर अपोस्टिल होता है।
NRI · APOSTILLE
भारत का विवाह प्रमाण-पत्र विदेश में, और विदेश का दस्तावेज़ भारत में — दोनों दिशाओं की सामान्य प्रक्रिया, विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार।
महत्वपूर्ण
यह पेज सामान्य जानकारी देता है। नियम राज्य, कार्यालय और देश के अनुसार अलग होते हैं और बदलते रहते हैं — हर क़दम से पहले संबंधित आधिकारिक कार्यालय या वेबसाइट से पुष्टि करें।
01मूल बातें
भारत हेग अपोस्टिल कन्वेंशन, 1961 का सदस्य है। अपोस्टिल किया गया दस्तावेज़ कन्वेंशन के सभी सदस्य देशों में स्वीकार्य है। जन्म/मृत्यु/विवाह प्रमाण-पत्र, हलफ़नामे और पावर ऑफ़ अटॉर्नी जैसे निजी दस्तावेज़ों पर अपोस्टिल होता है।
जो देश कन्वेंशन के सदस्य नहीं, उनके लिए MEA अटेस्टेशन करता है, और फिर आमतौर पर उस देश का दूतावास दस्तावेज़ को वैध (legalise) करता है।
02भारत → विदेश
पहले दस्तावेज़ जारी करने वाले राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के नामित प्राधिकारी से प्रमाणीकरण — निजी दस्तावेज़ों के लिए आमतौर पर गृह विभाग या सामान्य प्रशासन विभाग।
MEA व्यक्तियों से सीधे दस्तावेज़ नहीं लेता; MEA की वेबसाइट पर सूचीबद्ध अधिकृत आउटसोर्स एजेंसियों में मूल दस्तावेज़, उसकी फ़ोटोकॉपी और पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी जमा होती है। कुछ दस्तावेज़ों के लिए e-Sanad ऑनलाइन सेवा भी है।
अपोस्टिल/अटेस्टेड दस्तावेज़ उसी एजेंसी से वापस मिलता है। ये सेवाएँ कई शहरों के MEA शाखा सचिवालयों/क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों से भी उपलब्ध हैं।
03सिंगल स्टेटस
MEA के अनुसार, अविवाहित होने / विवाह की पात्रता का प्रमाण-पत्र आवेदक के निवास क्षेत्र के सक्षम न्यायालय या SDM से मिल सकता है — प्रमाण-पत्र या SDM द्वारा नोटरीकृत हलफ़नामे के रूप में। फिर उसे राज्य के गृह विभाग से प्रति-सत्यापित कराकर MEA से अटेस्ट/अपोस्टिल कराया जाता है।
विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक अक्सर यह प्रमाण-पत्र अपने देश के भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावास से भी ले सकते हैं — प्रक्रिया उस मिशन की वेबसाइट पर देखें।
04विदेश → भारत
MEA के अनुसार, कन्वेंशन के सदस्य देश में अपोस्टिल हुए दस्तावेज़ को भारत में किसी और अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अपोस्टिल उसी देश के नामित प्राधिकारी से होता है जिसने दस्तावेज़ जारी किया।
आमतौर पर उस देश के अधिकारियों से सत्यापन के बाद वहाँ के भारतीय मिशन से अटेस्टेशन। अपने देश के भारतीय मिशन की वेबसाइट देखें।
समय: अपोस्टिल/अटेस्टेशन में कई हफ़्ते लग सकते हैं, और राज्य स्तर का क़दम अलग से समय लेता है। विवाह से कम से कम 2–3 महीने पहले शुरू करें।
आधिकारिक स्रोत
लिंक केवल सरकारी वेबसाइटों के हैं। एजेंटों या "फ़ास्ट-ट्रैक" वेबसाइटों से सावधान रहें — आवेदन केवल आधिकारिक पोर्टल पर करें।
अस्वीकरण
यह सामान्य जानकारी है, क़ानूनी या आप्रवासन सलाह नहीं — रजिस्ट्रार/दूतावास से पुष्टि करें।